बरेली : रामपुर की एक अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता को खारिज कर दिया आजम खानहेट स्पीच मामले में उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील।
आजम की सजा के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी अपील को खारिज कर दिया।
फैसला रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो खान की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आजम की अपील पर सुनवाई की, जिसने चुनाव आयोग से 10 नवंबर तक रामपुर सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जब सत्र अदालत खान की याचिका पर फैसला कर लेगी।
27 अक्टूबर को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में आजम को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर कोर्ट को खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई करने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
आजम की सजा के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी अपील को खारिज कर दिया।
फैसला रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो खान की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आजम की अपील पर सुनवाई की, जिसने चुनाव आयोग से 10 नवंबर तक रामपुर सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जब सत्र अदालत खान की याचिका पर फैसला कर लेगी।
27 अक्टूबर को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में आजम को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर कोर्ट को खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई करने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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